(सक्ती) उच्चधिकारियो द्वारा अवैध जुआ/सट्टा तथा नशे के कारोबारियों के विरूद्ध विशेष अभियान चलाकर प्रभावी कार्यवाही करने के दिये गये दिशा निर्देशों के परिपालन मार्गदशन में सक्रिय मुखबिर तैनात कर सूचना संकलन किया जा रहा था कि मुखबीर सूचना मिला कि मो0सा0 वाहन क्रमांक सीजी 11 बीएच 2748 मे 02 व्यक्ति अधिक मात्रा मे देशी शराब रखकर पुरेन्हापारा सक्ती के रास्ते बाराद्वार रोड की ओर जा रहे हैै कि सूचना पर हमराह स्टाफ के गवाहान के विधिवत रेड कार्यवाही कर उपरोक्त मो0सा0 वाहन में सवार व्यक्तियों को पुरेन्हापार तालाब पार के पास पकड़ा गया जिनसे पूछताछ करने पर मो0सा0 चालक अपना नाम संजय रात्रे पिता अंतु राम रात्रे उम्र 32 वर्ष साकिन असोंदा थाना सक्ती तथा पिछे बैठा व्यक्ति अपना नाम अमृत लाल राठौर पिता राम प्रसाद राठौर उम्र 42 वर्ष साकिन असौंदा थाना सक्ती का होना बताये। अमृत लाल राठौर के पास रखे एक पिट्ठु बैग केे अंदर 35 नग देशी प्लेन शराब, जुमला 06 लीटर 300 एमएल देशी प्लेन शराब किमती 2800 रू मिला, जिसेे उक्त शराब रखने या परिवहन करने के संबंध मे वैध दस्तावेदज पेश करने हेतु नोटिस दिया गया जिसके द्वारा कोई वैध दस्तावेज या लायसेंस नहीं होना लिखकर दिया। आरोपीगण अमृत लाल राठौर तथा संजय रात्रे का कृत्य धारा 34(2), 42 आबकारी एक्ट का घटित करना पाये जाने से 35 नग देशी प्लेन कीमती 2800 रूप्ये तथा शराब परिवहन में प्रयुक्त सुपर स्प्लेंडर क्रमांक मोटर सायकल क्रमांक सीजी 11 बीएच 2748 कीमती 70000 रूप्ये को जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया। प्रकरण में आरोपीगण अमृत लाल राठौर तथा संजय रात्रे को गिर0 कर माननीय न्यायालय पेश किया गया है।
उपरोक्त कार्रवाई में थाना सक्ती स्टॉफ की अहम भूमिका रही।