कोरबा : श्रीमान विशेष न्यायाधीश महोदय, (विद्युत अधि.) कोरबा श्री एस. शर्मा द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 के तहत विद्युत चोरी के मामले में आरोपी राधेश्याम कुर्रे पिता श्री लतेर कुर्रे, निवासी – अयोध्यापुरी जमनीपाली, थाना दर्री, जिला-कोरबा को दिनांक 11.07.2025 को सजा सुनाई गई ।
प्रकरण के अंतर्गत परिवादी छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित दर्री जोन कोरबा द्वारा अभियुक्त राधेश्याम कुर्रे पिता श्री लतेर कुर्रे के उपर रूपये 1,16,300/- विद्युत बिल बकाया रहने के कारण दिनांक 09.08.2022 को विद्युत विच्छेदित किया गया था । पश्चात् दिनांक 29.08.2022 के दोपहर करीब 1.00 बजे उक्त परिसर में लगे विद्युत लाईन की जांच करने पर अभियुक्त ने अपने उक्त परिसर में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित के द्वारा लगाए गए विद्युत लाईन से अवैध रूप से विद्युत लाईन जोड़कर बेईमानीपूर्वक विद्युत ऊर्जा की चोरी कर विद्युत विभाग को 307/- रूपये की क्षति कारित की गई । परिवादी छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित दर्री जोन कोरबा की ओर से नियुक्त अधिवक्ता श्री धनेश कुमार सिंह के द्वारा पैरवी करते हुए प्रकरण में परीक्षित साक्षी एवं पर्याप्त दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया ।
प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त को विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के अपराध में 2000/- रूपये के अर्थदण्ड से एवं अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में 01 माह अर्थात 30 दिवस के साधारण कारावास इसी प्रकार धारा 138 विद्युत अधिनियम 2003 के आरोप में 1,500/- रूपये के अर्थदण्ड से एवं अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में 10 दिवस के साधारण कारावास से दण्डित किया गया है ।
परिवादी की ओर से अधिक्ता श्री धनेश कुमार सिंह द्वारा पैरवी की गई ।
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