छत्तीसगढ़ में एक 64 साल की बुजुर्ग महिला जो अपनी बीमारी के कारण लंबे समय से बेड पर है। परिवार में कोई नहीं इसलिए अकेले रहती है। खुद से उठ तक नहीं सकती, खाना पीना नहीं खा पाती। वॉशरुम जाने से बचने के लिए डायपर पहनती है। दरिंदों ने उस महिला को भी नहीं छोड़ा।
बलौदाबाजार जिले में मकान मालिक ने अपने साथी संग मिलकर किराए से रह रही बुजुर्ग महिला से गैंगरेप किया है। 6 फरवरी की दोपहर दोनों कमरे में पहुंचे और गलत काम कर रहे थे। तभी पड़ोस की महिला अचानक वहां पहुंची। देखा कि आरोपियों ने बुजुर्ग के प्राइवेट पार्ट में हाथ डाला था। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है। दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

पड़ोसी बोली- महिला के प्राइवेट पार्ट को छू रहा था
6 फरवरी की दोपहर करीब 2 बजे पड़ोस में रहने वाली महिला बुजुर्ग महिला का हालचाल जानने पहुंची थी। जैसे ही वह अंदर गई, देखा कि एक युवक शराब के नशे में बुजुर्ग महिला के कपड़े को उठाकर उसके प्राइवेट पार्ट को छू रहा था। गलत काम कर रहा था।
बुजुर्ग एक पेशेंट है, वह डायपर पहनी हुई थी। उसकी हालत सीरियस है। पड़ोसी को अचानक देख दोनों घबरा गए और मारने के लिए दौड़ाए। जैसे तैसे वह जान बचा कर बाहर भागी।
महिला के जाने के बाद आरोपियों ने कमरे को अंदर से बंद कर लिया था। जिसके बाद पड़ोसी ने थाने में फोन किया। परिचय पहचान वालों को बुलाया। पुलिस आई और मकान मालिक और आरोपी को फटकारा और अपने साथ थाने ले गई।

आरोपियों में ये शामिल
- मोहन दास पंजवानी (64), निवासी डेयरी के पास गैस गोदाम रोड (मकान मालिक)
- श्याम यादव, (45) निवासी नयापारा, मकान मालिक का साथी
अब जानिए पूरा मामला
जानकारी के अनुसार, बुजुर्ग महिला किराए के मकान में अकेली रहती थी। पीड़िता आसपास के घरों में कपड़े-बर्तन की साफ-सफाई का काम करती थी। इसी से अपना जीवनयापन करती थी।
बीमार होने की वजह से काम करने और चलने-फिरने में भी असमर्थ थी। उसका कोई परिवार नहीं था। वह बिल्कुल अकेली रहती थी। बुजुर्ग महिला जिनके घरों में कभी काम किया करती थी, उसे अपना मानने लगे थे। बीमारी के बाद कोई भी उसे खाना दे देता था, कोई पानी या दवा का इंतजाम कर देता था।
गैंगरेप की जानकारी मिलते ही पुलिस ने भी बिना देर किए कार्रवाई की और महज 2 घंटे के अंदर दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया।

दोनों ने अपना जुर्म कबूला
मोहन दास पंजवानी उसी मकान का मालिक है, जहां पीड़िता किराए से रहती थी। शुरुआती जांच में सामने आया है कि मकान मालिक ने ही अपने साथी को बुलाया था। पुलिस पूछताछ में दोनों आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है।
असहायता का फायदा उठाने की कोशिश – पुलिस
पुलिस ने इस मामले में आरोपियों खिलाफ अपराध दर्ज किया है। पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया गया है और जरूरी फॉरेंसिक सबूत भी जुटा लिए गए हैं। पुलिस ने धारा 64(2)(k) व 332(b) भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत मामला दर्ज किया है।




















