कोरबा, 11 मार्च 2026/
कलेक्टर श्री कुणाल दुदावत के निर्देश पर घरेलू गैस सिलेंडरों के अवैध व्यावसायिक उपयोग पर रोक लगाने हेतु जिले में विशेष अभियान प्रारंभ किया गया है। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध सब्सिडी युक्त गैस का व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में उपयोग न केवल नियमविरुद्ध है, बल्कि आम जनता के अधिकारों का भी उल्लंघन है।
इसी क्रम में आज ट्रांसपोर्टर नगर, कोरबा स्थित व्यावसायिक प्रतिष्ठान सेंटर प्वाइंट का निरीक्षण राजस्व एवं खाद्य विभाग के संयुक्त दल द्वारा किया गया। निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठान में व्यावसायिक प्रयोजन से 6 घरेलू गैस सिलेंडरों (3 भरे हुए तथा 3 खाली) का उपयोग किया जाना पाया गया, जो प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है।
जांच में अनियमितताएँ पाए जाने पर संबंधित प्रतिष्ठान के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की गई है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि ऐसे मामलों में सख्ती बरती जाएगी और घरेलू गैस के दुरुपयोग की शिकायत मिलने पर तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
कलेक्टर श्री दुदावत ने सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से अपील की है कि वे निर्धारित नियमों का पालन करें और घरेलू गैस सिलेंडरों का अनुचित उपयोग न करें। उन्होंने कहा कि यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।
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