कोरबा। माननीय न्यायालय और न्यायाधीश पद को लेकर अशोभनीय शब्दों का प्रयोग करने का गंभीर मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार सिविल कोर्ट पाली, कोरबा में अधिवक्ता कमलेश साहू और जूनियर अधिवक्ता जोगिंदर साहू द्वारा जमीन बिक्री से जुड़े धोखाधड़ी प्रकरण की अपील सुनवाई के दौरान न्यायाधीश और उनके कर्तव्यों को लेकर अनर्गल एवं अवांछनीय टिप्पणियां की गईं।
इस संबंध में जिला अभियोजन अधिकारी एस.के. मिश्रा के आवेदन पर न्यायालय ने अधिवक्ता कमलेश साहू, जूनियर अधिवक्ता जोगिंदर साहू, सुरेश चंद्र तिवारी और सुधा तिवारी के विरुद्ध न्यायालय की अवमानना का आपराधिक प्रकरण MJC (क्रिमिनल) 140/2025 दर्ज किया है। मामले की अगली सुनवाई 17 अक्टूबर 2025 को नियत की गई है।
उल्लेखनीय है कि अधिवक्ता कमलेश साहू पर इससे पहले भी कई गंभीर आरोप लग चुके हैं। उनके विरुद्ध मृत व्यक्ति के स्थान पर फर्जी व्यक्ति को जमानतदार बनाकर न्यायालय से धोखाधड़ी करने का प्रकरण दर्ज है, जिसमें वे करीब दो माह जेल में रह चुके हैं। वहीं कोतवाली थाना कोरबा में एक महिला से मारपीट और छेड़छाड़ का मामला भी दर्ज है।
इसके अलावा उनके भाई मुकेश साहू पर कबाड़ चोरी और फर्जी बिल पेश करने के मामलों में भी जांच चल रही है। अब न्यायालय की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इस ताजा मामले ने गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।