❇️प्रेस विज्ञप्ति❇️
थाना – पसान जिला कोरबा छत्तीसगढ़
❇️*अपराध कमांक 31/2026 धारा 303(2),3(5) बीएनएस*
गिरफ्तारी आरोपी- 01. दीपक कुमार साहू उर्फ पप्पू साहू पिता श्याम लाल साहू उम्र 33 वर्ष सा० पसान थाना पसान जिला कोरबा (छ०ग०)
02. नरेश तिर्की पिता श्री मदन लाल तिर्की उम्र 35 वर्ष सा० तेलियामार थाना पसान जिला कोरबा (छ०ग०)
दिनांक गिरफ्तारी समय 05.02.2026 के 21.30, 21.40 बजे।

विवरण- मामले का विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी शैलेस कुमार यादव के रेलवे साइडिंग चैनेज न. 96 तेलियामार से दिनांक04-05/02/2026 के दरम्यानी रात कंस्ट्रक्शन एरिया मे रखे करीब 22 नग लोहे के सेटरिंग प्लेट को कोई अज्ञात व्यक्ति के द्वारा चोरी कर ले जाने की रिपोर्ट पर अपराध क्र0 31/2026 धारा 303 (2) बीएनएस पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। चोरी की घटना के संबंध मे वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को अवगत करने पर क्षेत्र मे हो रहे चोरी पर अंकुश लगाने पुलिस अधीक्षक कोरबा श्री सिद्वार्थ तिवारी (भापुसे) के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री लखन पटले, श्री नितिश ठाकुर के मार्गदर्शन एवं अनुविभागीय पुलिस अधिकारी कटघोरा श्री विजय सिंह राजपूत के नेतृत्व में थाना प्रभारी पसान श्री चन्द्रपाल खाण्डे प्र.आर. 71 राजेन्द्र राय, आर. 854 कमल कैवर्त, आर. 608 विष्णु पाटले के द्वारा आरोपी की पतासाजी करने पर आरोपी दीपक कुमार साहू उर्फ पप्पू, नरेश तिर्की द्वारा चोरी कर चोरी के सेंटरिंग प्लेट कबाडी ताहिर अंसारी पेण्ड्रा के पास बेचना पाये जाने पर चोरी के मशरूका सेंटरिंग प्लेट कबाडी ताहिर अंसारी के यार्ड से तथा चोरी के मशरूका की बिक्री रकम 7300/- रू. जप्त कर आरोपीगण दीपक कुमार साहू उर्फ पप्पू साहू पिता श्याम लाल साहू उम्र 33 वर्ष सा० पसान थाना पसान जिला कोरबा (छ०ग०), नरेश तिर्की पिता श्री मदन लाल तिर्की उम्र 35 वर्ष सा० तेलियामार थाना पसान जिला कोरबा (छ०ग०) को न्यायिक अभिरक्षा हेतु माननीय न्यायालय पेश कर जेल भेजा गया है।




















