कोरबा बोर्ड परीक्षाओं के बीच शादी, समारोह या अन्य मौके पर डीजे बजने से छात्रों की तैयारी में परेशानी होती है। इसके मद्देनजर एसपी सिद्धार्थ तिवारी के निर्देश पर शुक्रवार को एएसपी लखन पटले व सीएसपी कोरबा प्रतीक चतुर्वेदी ने एसपी ऑफिस के सभागार कक्ष में डीजे संचालकों की बैठक ली।
इसमें पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट रूप से निर्देशित करते हुए कहा कि परीक्षा की तैयारी में छात्रों को किसी प्रकार का व्यवधान होने पर संबंधित डीजे संचालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। डीजे संचालकों को तय नियमों का पालन करने, शासन द्वारा निर्धारित समय-सीमा तक अर्थात 10 बजे तक ही डीजे बजाने (विशेष अनुमति को छोड़कर) निर्देश दिया। इसी तरह ध्वनि स्तर निर्धारित डेसिबल मानक से अधिक नहीं होने, परीक्षा केंद्रों, शैक्षणिक संस्थानों व अस्पतालों के आसपास विशेष सावधानी बरतने को कहा।
निर्धारित समय के बाद डीजे व ध्वनि विस्तारक यंत्र पूर्णतः प्रतिबंधित होने पर नियम तोड़ने पर त्वरित कार्रवाई की चेतावनी दी। इसी तरह होली पर्व के दौरान डीजे संचालन करते समय कानून-व्यवस्था का विशेष ध्यान रखने को कहा। एएसपी पटले के मुताबिक नियमों का उल्लंघन करने पर उपकरण जब्ती, लाइसेंस निरस्तीकरण व प्रकरण पंजीबद्ध जैसी कठोर कार्रवाई की जाएगी। होली के दौरान शांति व कानून व्यवस्था प्रभावित न हो, इसके लिए पुलिस अधिकारियों ने होली सामग्री विक्रेताओं की भी बैठक लेकर उन्हें विशेष निर्देश दिया।
एएसपी पटेल के मुताबिक बाजार में किसी भी प्रकार के मुखौटे (मास्क) का विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित होने से उन्हें ऐसे मुखौटे रखने आैर बेचने से मना किया है। आपत्तिजनक, अश्लील अथवा कानून-व्यवस्था प्रभावित करने वाली सामग्री समेत हानिकारक रासायनिक रंग अथवा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पदार्थों की बिक्री नहीं करने की हिदायत दी है। निर्देश के बाद भी यदि किसी भी दुकान में मुखौटा या अन्य प्रतिबंधित व आपत्तिजनक सामग्री बिक्री के लिए होना पाया जाएगा तो संबंधित दुकानदार के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।





















