मोहन चौहान की रिपोर्ट हरदी बाजार
(कोरबा)दिनांक 05.08.2025 को प्रार्थी भागबली पटेल पिता स्व.रूप सिंह पटेल उम्र 46 वर्ष साकिन रेल डबरी उतरदा थाना हरदीबाजार, जिला कोरबा (छ.ग.) द्वारा थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसकी पत्नी कुंजमति पटेल दोपहर करीबन 03ः20 बजे दुकान पर थी तभी दो अज्ञात व्यक्ति मोटर सायकल से आये जिसमें से एक अज्ञात व्यक्ति प्रार्थी के जनरल स्टोर में जाकर सिगरेट लेने के बहाने प्रार्थी के पत्नी कुजमति पटेल के गले में पहना मंगलसूत्र को छिन कर भाग गया जिस पर थाना हरदीबाजार में अपराध क्रमांक 133/2025 धारा 309(4),317(2),3(5) बीएनएस पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।
इसी प्रकार दिनांक 06.08.2025 को प्रार्थी ब्यासन्यारायण मरार पिता जगदीश प्रसाद मरार उम्र 47 वर्ष निवासी ग्राम बोईदा थाना हरदीबाजार जिला कोरबा के ग्राम मेन रोड बाईदा जनरल स्टोर में प्रार्थी के पत्नी जयकुंवर बैठी थी तभी दो अज्ञात व्यक्ति मोटर सायकल से आये जिसमें से एक व्यक्ति जनरल स्टोर में आकर इलेक्ट्रिक बल्ब खरीदने के बहाने आया तथा मौका पाकर प्रार्थी की पत्नी से जयकुंवर के गले में पहना मंगलसूत्र को छिनकर भाग गया प्रार्थी के रिपोर्ट पर क्रमांक 134/2025 धारा 309(4),317(2),3(5) बीएनएस पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। इसी दिनांक 06.08.2025 को सतरूपा मरावी पति अमृत लाल मरावी उम्र 45 वर्ष निवासी उतरदा थाना हदीबाजार जिला कोरबा जो उतरदा यात्री प्रतिक्षालय में यात्री बस का इंतजार कर रही थी तभी वहॉ पर दो अज्ञात व्यक्ति मोटर सायकल से आये जिसमें से एक व्यक्ति प्रतिक्षालय में आकर प्रार्थिया से बस के संबंध में जानकारी पता करने लगा तथा मौका पाकर प्रार्थिया के गले में पहना मंगलसूत्र छिनकर/लूटकर भाग गया प्रार्थिया के रिपोर्ट पर थाना हरदीबाजार में अपराध क्रमांक 135/2025 धारा 309(4),317(2),3(5) बीएनएस पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। उपरोक्त घटना के संबंध में पुलिस अधीक्षक कोरबा सिद्धार्थ तिवारी (भा.पु.से.), अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कोरबा नितिष ठाकुर (रा.पु.से.), नगर पुलिस अधीक्षक दर्री विमल कुमार पाठक (भा.पु.से.) को अवगत कराया गया। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मार्गदर्शन प्रदान करते हुए आरोपियों की त्वरित गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया। प्रकरण में त्वरित कार्यवाही करते हुए अज्ञात आरोपी व लूटे गये मशरूका का पता तलास किया जा रहा था इसी क्रम में घटना स्थल से हरदीबाजार तथा घटना स्थल से बलौदा की ओर जाने वाले मुख्य मार्ग में लगे सीसीटीवी फुटेज को चेक किया गया जिसमें उक्त घटना के संदेहियों का फोटो प्राप्त हुआ, जिसका पहचान आरोपी सूरज यादव के रूप में हुआ जिसका पता तलास करने के दौरान आरोपी सूरज यादव पिता स्व. राधेश्याम यादव उम्र 33 वर्ष निवासी राताखार गढ्ढापारा थाना कोतवाली जिला कोरबा को दिनांक 08.08.2025 को कोरबा में उसके सकुनत के पास से अभिरक्षा में लेकर पूछताछ किया गया जो आरोपी द्वारा दिनांक घटना समय को अपने साथी के साथ अपराध घटित करना स्वीकार किया गया है। आरोपी के मेमोरेण्डम बयान के निशानदेही पर आरोपी सूरज यादव से घटना में प्रयुक्त मोटर सायकल हीरा स्पलेण्डर पंजीयन क्रमांक सीजी 12 बीएच 0793 व घटना में प्राप्त सोने का लॉकेट का बिक्री रकम 10000 रू. जप्त किया गया है। प्रकरण में आरोपी मुकेश सोनी उर्फ मोनू द्वारा यह जानते हुए कि आरोपी सूरज यादव द्वारा लूट में प्राप्त 13 नग सोने का लॉकेट व 04 नग सोने मटर दाना को बेईमानी से खरीदा गया जिस पर प्रकरण में आरोपी मुकेश सोनी उर्फ मोनू के विरूद्ध धारा 317(2) जोड़ी गई है तथा मुकेश सोनी से चोरी का मशरूका को जप्त किया गया है। आरोपीगण को दिनांक 09.08.2025 को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेस किया गया। माननीय न्यायालय के आदेशानुसार आरोपीगण को न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।
नाम पता आरोपी – 01. सूरज यादव पिता राधेश्याम यादव उम्र 33 वर्ष निवासी राताखार गढ्ढापारा थाना कोतवाली, जिला कोरबा (छ.ग.) 02. मुकेश सोनी उर्फ मोनू पिता स्व. श्यामसुंदर सोनी उम्र 37 वर्ष निवासी रानी रोड कोरबा थाना कोतवाली, जिला कोरबा
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