कोरबा (छत्तीसगढ़):
क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) कोरबा में वाहन क्रमांक CG12AZ-2969 (Maruti Baleno) के अवैध नामांतरण, वित्तीय अनियमितता और फर्जी जांच रिपोर्ट को लेकर कलेक्टर जनदर्शन (टोकन क्रमांक – 2050126003652, दिनांक 28/09/2026) में गंभीर शिकायत दर्ज कराई गई है।
सजग पत्रकार व RTI कार्यकर्ता जितेंद्र कुमार साहू द्वारा प्रस्तुत आवेदन में आरोप लगाया गया है कि RTO अधिकारियों, कर्मचारियों, फाइनेंस कंपनी (IndusInd Bank) तथा बिचौलियों/एजेंटों ने आपस में मिलकर बड़ा प्रशासनिक व वित्तीय फर्जीवाड़ा किया है।
शिकायत में उजागर हुए प्रमुख बिंदु:
* मृत व्यक्ति के नाम पर प्रक्रिया और तथ्य छिपाना:
वाहन के मूल मालिक स्वर्गीय श्याम कमल साहू की मृत्यु वर्ष 2021 (19/07/2021 या 13/09/2021) में हो चुकी थी। आरोप है कि मृत्यु के तीन वर्ष बाद (2024 में) उनके नाम पर फॉर्म 36 नोटिस भेजने का ड्रामा किया गया, जिसे पोस्टल रसीद तक से सत्यापित नहीं किया गया।
* समय-सीमा खत्म (Expired) NOC का अवैध उपयोग:
इंडसइंड बैंक द्वारा 06/12/2022 को NOC जारी की गई थी, जिसकी वैधता केवल 90 दिनों की थी। आरोप है कि इस एक्सपायर्ड NOC का उपयोग 2024 में अवैध रूप से FRC और नाम ट्रांसफर के लिए किया गया।
* बिचौलियों की संलिप्तता और नियम उल्लंघन:
फॉर्म-30 एवं FRC नोटशीट में एजेंट/बिचौलिए (लालू राठौर) का नाम व मोबाइल नंबर दर्ज है। किसी बाहरी या प्राइवेट व्यक्ति का सरकारी रिकॉर्ड/नस्ती का प्रस्तुतकर्ता बनना छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम एवं दलाली प्रथा पर रोक का स्पष्ट उल्लंघन है।
* शासकीय राजस्व की हानि:
केंद्रीय एवं राज्य परिवहन नियमों के तहत विलंब होने पर 500 रुपये प्रति माह विलंब शुल्क वसूलना अनिवार्य था। लेकिन जांजगीर DTO की पूर्व जांच रिपोर्ट में गलत तर्क देकर इस शुल्क/शास्ति को माफ कर दिया गया, जिससे शासकीय कोष को सीधे वित्तीय क्षति पहुँची है।
* RTI में विरोधाभासी जवाब और दस्तावेज गायब करने का प्रयास:
RTI के तहत दस्तावेज मांगने पर पहले नस्ती (फाइल) गायब होने की बात कही गई, फिर अपीलीय स्तर पर विरोधाभासी जवाब देकर जानकारी देने से मना किया गया, जिससे RTO कार्यालय में बड़े पैमाने पर अनियमितता छिपाने का संदेह जताया गया है।
शिकायतकर्ता की प्रमुख मांगें:
* स्वतंत्र जांच समिति का गठन: प्रकरण की गंभीरता और राजस्व हानि को देखते हुए ADM या संयुक्त कलेक्टर की अध्यक्षता में निष्पक्ष जांच टीम गठित की जाए।
* मूल नस्ती की जब्ती: RTO कार्यालय कोरबा से वाहन क्रमांक CG12AZ-2969 की मूल फाइल को तत्काल जब्त किया जाए ताकि दस्तावेजों में फेरबदल न हो सके।
* दंडात्मक कार्रवाई: मृत व्यक्ति की जानकारी छिपाने, Expired NOC का उपयोग करने और दलालों से मिलीभगत करने वाले शाखा प्रभारी (विकास ठाकुर), तत्कालीन परिवहन निरीक्षक, इंडसइंड बैंक के जिम्मेदार अधिकारियों, तृतीय पक्ष क्रेता एवं बिचौलिए पर प्राथमिकी (FIR) दर्ज कर कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए।
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