कोरबा | पारिवारिक विवाद पर पत्नी पर फावड़े से हमला कर मौत के घाट के मामले में कोर्ट ने सुनवाई के बाद आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश कटघोरा के अतिरिक्त लोक अभियोजक संजय जायसवाल ने बताया कि दीपका थानांतर्गत ज्योतिनगर निवास बजरंग उर्फ तूंबा साहू 35 साल ने पारिवारिक विवाद पर 23 अगस्त 2022 को फावड़ा से हमला कर पत्नी की हत्या की थी।आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस ने कोर्ट में पेश किया था। जहां से उसे जेल भेज दिया गया। प्रथम अपर सत्र न्यायधीश मधु तिवारी के न्यायालय में मामले की सुनवाई हुई। दोष सिद्ध होने पर न्यायाधीश ने आरोपी बजरंग को उम्रकैद और 3 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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