आरोपीगण के कब्जे से 01 नग का देशी रिवाल्वर व 01 देशी कट्टा बरामद।
◾ घटनास्थल से रिवाल्वर से फायरिंग किया गया रिवाल्वर राउण्ड का खाली कैस बरामद ।
प्रार्थी अजय सिंह गोड़ पिता नान्हीदाउ गोड़ उम्र 36 वर्ष निवासी ग्राम बालपुर थाना चांपा जिला जांजगीर-चांपा द्वारा लिखित आवेदन प्रस्तुत कर रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि दिनांक 04.06.2026 को उसके चाचा ससुर महंगु गोड़ के बुलावे पर वह ग्राम कर्रापाली गया था। वहां उसकी रिश्तेदार तीजबाई को उसके पति दिलेश्वर सिदार द्वारा आए दिन मारपीट एवं प्रताड़ित किए जाने की जानकारी मिलने पर परिवार के अन्य सदस्यों के साथ दिलेश्वर सिदार को समझाने पहुंचे थे। समझाइश के दौरान दिलेश्वर सिदार नाराज होकर घर से चला गया। बाद में शाम लगभग 05.30 बजे प्रार्थी एवं उसके साथ मौजूद बुंदीबाई, महंगु गोड़ एवं रमेश गोड़ वापस अपने गांव जा रहे थे। इसी दौरान ग्राम कर्रापाली के बाहर तालाब के पास दिलेश्वर सिदार एवं उसका साथी सोमदेव सिदार मिले, जिन्होंने अश्लील गाली-गलौच करते हुए जान से मारने की धमकी दी और दिलेश्वर सिदार ने अपने पास रखे रिवाल्वरध्बंदूक से प्रार्थी एवं उसके साथियों पर जान से मारने की नियत से एक गोली चलाई, जिससे सभी लोग झुककर एवं पीछे हटकर अपनी जान बचाने में सफल रहे, गोली सड़क पर लगी। घटना के समय आरोपी का साथी सोमदेव सिदार भी हथियार लिए हुए था तथा धमकी दे रहा था कि आज इन्हें नहीं छोड़ेंगे।
तत्काल पुलिस टीम गठित कर रवाना किया गया और दबिस देकर आरोपी दिलेश्वर सिदार एवं सोमदेव सिदार को दबिस देकर पकड़ा गया। जिनसे पूछताछ करने पर अपराध धारा सदर का घटित करना स्वीकार करते हुये आरोपी दिलेश्वर सिदार पिता वीरसिंह सिदार उम्र 30 वर्ष साकिन कर्रापाली, थाना सक्ती के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 नग लोहे का देशी रिवल्वर तथा आरोपी सोमदेव सिदार पिता स्व0 प्रेमसिंह सिदार के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 देशी कट्टा जप्त किया गयपा है तथा घटनास्थल का निरीक्षण कर रिवल्वर राउण्ड का खाली कैस को भी बरामद किया गया है।
प्रकरण में संपूर्ण विवेचना कार्यवाही से आरोपियों के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने से विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा न्यायिक रिमांड पर उप जेल सक्ती दाखिल किया गया है।
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