कोरबा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) में खाद्यान्न परिवहन में लापरवाही बरतने वाले अधिकृत परिवहनकर्ताओं के खिलाफ जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। कलेक्टर (खाद्य शाखा) कार्यालय से अपर कलेक्टर के द्वारा 27 जुलाई 2026 को जारी आदेश में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि समय-सीमा में खाद्यान्न का भंडारण नहीं करने वाले परिवहनकर्ताओं से पहले नियमानुसार पेनाल्टी वसूली जाएगी, उसके बाद ही उनके बिलों का भुगतान किया जाएगा।
यह आदेश लोक जनशक्ति पार्टी (रा.) के जिलाध्यक्ष राजकुमार दुबे द्वारा जनदर्शन में की गई शिकायत के आधार पर जारी किया गया है। शिकायत में कहा गया था कि नागरिक आपूर्ति निगम के अधिकृत परिवहनकर्ता निर्धारित समय पर उचित मूल्य दुकानों तक खाद्यान्न नहीं पहुंचा रहे हैं, जिससे शासन के निर्देशानुसार हर माह 7 तारीख को आयोजित होने वाला “चावल उत्सव” प्रभावित हो रहा है और हितग्राहियों को समय पर राशन नहीं मिल पा रहा है।
आदेश में जिला प्रबंधक, नागरिक आपूर्ति निगम को निर्देशित किया गया है कि परिवहन व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए आवश्यकता अनुसार हमाल,अधिक वाहन उपलब्ध कराए जाएं तथा समय-सीमा के भीतर सभी उचित मूल्य दुकानों में खाद्यान्न का भंडारण सुनिश्चित किया जाए।
साथ ही यह भी कहा गया है कि जिन परिवहनकर्ताओं द्वारा निर्धारित समय में खाद्यान्न का भंडारण नहीं किया जाएगा, उनके विरुद्ध नियमानुसार पेनाल्टी लगाई जाए और पेनाल्टी की राशि जमा होने के बाद ही बिलों का भुगतान किया जाए। पेनाल्टी वसूली का प्रमाण भी जिला खाद्य कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा। आदेश में चेतावनी दी गई है कि यदि इसके बाद भी लापरवाही जारी रही तो संबंधित परिवहनकर्ताओं के साथ-साथ नागरिक आपूर्ति निगम के जिला प्रबंधक के विरुद्ध नियमानुसार आगे की कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। सूत्र बताते हैं कि ऐसे ट्रांसपोर्टर पर 15 रुपये प्रति क्विंटल की पेनाल्टी निर्धारित की गई है।
इस आदेश की प्रतिलिपि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाइज कॉर्पोरेशन तथा शिकायतकर्ता को भी प्रेषित की गई है।
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