कोरबा। राताखार के बजरंग चौक क्षेत्र में कथित कबाड़ कारोबार को लेकर अब मामला सिर्फ अतिक्रमण तक सीमित नहीं रह गया है। करीब 60–70 डिसमिल शासकीय जमीन पर कथित कब्जे, आबादी क्षेत्र में कबाड़ यार्ड के संचालन और ध्रुव पब्लिक स्कूल के समीप छोटे बच्चों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। मामले में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण बोर्ड (CECB) के क्षेत्रीय कार्यालय, कोरबा में शिकायत भी दर्ज कराई गई है।
शिकायत दस्तावेज के अनुसार, 08 अगस्त 2026 को CM Helpline 1076 के माध्यम से शिकायत दर्ज कराई गई। शिकायत में राताखार क्षेत्र में शासकीय भूमि पर कथित रूप से बड़े पैमाने पर कबाड़ कारोबार संचालित होने, कबाड़ एवं अन्य अपशिष्ट जलाने से धुआं फैलने तथा गैस कटिंग जैसी गतिविधियों के आरोप लगाए गए हैं।
स्कूल और आबादी के बीच कबाड़ यार्ड, सुरक्षा को लेकर चिंता
शिकायतकर्ता का आरोप है कि संबंधित स्थान आबादी वाले क्षेत्र में है और इसके आसपास छोटे बच्चे पढ़ने वाले ध्रुव पब्लिक स्कूल सहित रहवासी क्षेत्र मौजूद है। ऐसे में कबाड़ जलाने, गैस कटिंग अथवा अन्य ज्वलनशील सामग्री से जुड़ी गतिविधियों को लेकर स्थानीय लोगों और बच्चों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं।
शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि गैस सिलेंडरों के माध्यम से धातु कटिंग का कार्य किया जाता है। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि होना अभी बाकी है। शिकायतकर्ता ने संबंधित विभागों से स्थल का निरीक्षण कर वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है।
पहले की कार्रवाई का हवाला देकर शिकायतें बंद करने का आरोप
मामले में एक और गंभीर आरोप यह है कि पूर्व में घर तोड़ने की कार्रवाई का हवाला देकर संबंधित शिकायतों को बार-बार बंद किया जाता रहा है। शिकायतकर्ता का कहना है कि यदि पुरानी कार्रवाई के बावजूद उसी क्षेत्र में दोबारा कारोबार या अतिक्रमण की स्थिति बनी है, तो इसकी नए सिरे से जांच जरूरी है।
पुलिस, राजस्व और निगम की भूमिका पर भी उठे सवाल
शिकायत में स्थानीय स्तर पर पुलिस, राजस्व विभाग और नगर निगम की कथित भूमिका अथवा संरक्षण को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। हालांकि यह आरोप शिकायतकर्ता के हैं और इनकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। ऐसे में संबंधित विभागों की प्रतिक्रिया और मौके की निष्पक्ष जांच महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
GST दस्तावेज ने बढ़ाए सवाल
मामले में सामने आए GST दस्तावेज के अनुसार मुकेश कुमार के नाम से “MAYRA ENTERPRISES” का GST पंजीयन दर्ज था। दस्तावेज में GSTIN 22CKQPK4189J1ZN दर्ज है। पंजीयन की प्रभावी तारीख 14 अक्टूबर 2019 बताई गई है, जबकि GSTIN की स्थिति “Cancelled suo-moto” दर्ज है और रद्दीकरण की प्रभावी तारीख 13 अक्टूबर 2025 दिखाई गई है।
दस्तावेज में व्यवसाय की प्रकृति Trader-Retailer तथा कारोबार में waste and scrap paper/paperboard और waste and scrap of precious metal or metal clad with precious metal जैसी श्रेणियां दर्ज दिखाई देती हैं।
शिकायतकर्ता का दावा है कि जश्न रिजॉर्ट के पीछे बजरंग चौक क्षेत्र में अलग-अलग नामों से GST के माध्यम से कारोबार संचालित किया जाता रहा है और वर्तमान में “जय श्री महाकाल” नाम से कारोबार चलने की बात कही जा रही है। हालांकि उपलब्ध GST दस्तावेज में “MAYRA ENTERPRISES” और मुकेश कुमार का विवरण दिखाई देता है; “जय श्री महाकाल” नाम से वर्तमान GST स्थिति की स्वतंत्र पुष्टि अभी आवश्यक है।
CECB से लेकर राजस्व और निगम तक जांच की मांग
शिकायतकर्ता ने मांग की है कि संबंधित स्थल का संयुक्त निरीक्षण कराया जाए और यह जांच की जाए कि कबाड़ कारोबार के लिए आवश्यक पर्यावरणीय अनुमति/Consent to Operate, भूमि संबंधी वैध दस्तावेज तथा अन्य आवश्यक अनुमतियां मौजूद हैं या नहीं।
साथ ही करीब 60–70 डिसमिल बताई जा रही शासकीय भूमि की राजस्व अभिलेखों के आधार पर जांच, कथित अतिक्रमण की स्थिति स्पष्ट करने और यदि आरोप सही पाए जाएं तो नियमानुसार कार्रवाई की मांग की गई है।
अब बड़ा सवाल यह है कि आबादी क्षेत्र, स्कूल और कथित शासकीय भूमि से जुड़े इन आरोपों पर प्रशासन कब स्थल निरीक्षण कर वास्तविक स्थिति सामने लाएगा? क्या पुराने मामलों को बंद करने के बजाय नए सिरे से जांच होगी? और यदि सरकारी जमीन पर वास्तव में अवैध कब्जा या बिना अनुमति कारोबार पाया जाता है, तो जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई कौन करेगा?
स्थान : बजरंग चौक, राताखार, कोरबा
शिकायत दिनांक : 08 अगस्त 2026
CM Helpline शिकायत क्रमांक : WP26080141503


























