कोरबा।** नगर पालिका निगम क्षेत्र के सीतामढ़ी गोकुलनगर में एक अवैध पानी प्लांट संचालित होने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार, यह प्लांट बिना नगर निगम की अनुमति और आवश्यक दस्तावेजों के एक रिहायशी इलाके में घर से ही संचालित किया जा रहा है।
सूत्रों के मुताबिक, प्लांट संचालक द्वारा न तो नगर निगम से एनओसी (NOC) ली गई है और न ही खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन किया जा रहा है। पेयजल के व्यवसाय के लिए Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) का लाइसेंस अनिवार्य होता है, लेकिन यहां बिना लाइसेंस के पानी की सप्लाई की जा रही है।
मौके के दौरान यह भी पाया गया कि पानी को सामान्य आरओ (RO) प्रक्रिया से फिल्टर कर बिना किसी ब्रांडिंग, स्टिकर या लेबल के कूल जार में पैक कर बेचा जा रहा है। नियमानुसार ट्रांसपेरेंट जार पर कंपनी का नाम, पैकिंग डेट और अन्य आवश्यक जानकारी अंकित होना जरूरी होता है, जो यहां पूरी तरह अनुपस्थित है।
इसके अलावा, प्लांट में साफ-सफाई का भी अभाव देखा गया और पानी की गुणवत्ता जांच के लिए जरूरी टीडीएस (TDS) परीक्षण भी नहीं किया जा रहा था। ऐसे में उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा उत्पन्न होने की आशंका है।
स्थानीय लोगों का कहना है कि प्लांट का संचालन हीरा प्रजापति नामक व्यक्ति द्वारा किया जा रहा है, जो केटरिंग व्यवसाय की आड़ में इस अवैध गतिविधि को अंजाम दे रहा है। क्षेत्रवासियों ने प्रशासन से मामले की जांच कर कड़ी कार्रवाई की मांग की है।
गौरतलब है कि जिले में इस तरह के अवैध पानी प्लांट केवल एक स्थान पर ही नहीं, बल्कि कई जगहों पर संचालित होने की बात सामने आ रही है। इससे पहले भी ऐसे मामलों को लेकर शिकायतें मिल चुकी हैं।
फिलहाल, खबर लिखे जाने तक संबंधित विभाग की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। अब देखना होगा कि इस खुलासे के बाद जिला प्रशासन और खाद्य विभाग क्या कार्रवाई करते हैं।


