मामले का विवरण इस प्रकार है कि जिले के पुलिस अधीक्षक श्री विजय कुमार पांडेय (भापुसे) के द्वारा पूर्व में थाना प्रभारी की मीटिंग लेकर आदतन अभ्यस्त आरोपियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए है इसी तारतम्य में थाना बलौदा से अनावेदक शांतनु शांडेय निवासी बिरगहनी बलौदा के विरुद्ध जिलाबदर करने हेतु प्रकरण तैयार कर जिला दण्डाधिकारी जांजगीर चाम्पा को प्रेषित किया गया था जो जिला दंडाधिकारी महोदय के द्वारा प्रकरण की सुनवाई पश्चात शांतनु शांडेय को मार्च 2026 को 01 वर्ष के लिए 06 जिला( शक्ति.रायगढ़.कोरबा. बिलासपुर. बलोदा बाजार. जांजगीर) में प्रवेश को प्रतिबंधित कर निष्कासित किया गया था जिसे कलेक्टर के आदेश को विधिवत बलौदा पुलिस टीम के द्वारा तामिल कराकर आदेश को प्रभावी ढंग से अनावेदक पर लागू कराया गया था इसी क्रम में जांजगीर पुलिस टीम को आज दिनांक 28.07.26 को सूचना प्राप्त हुई की उक्त अनावेदक अपनी पहचान छुपा कर जांजगीर में किराए का मकान लेकर लुक छिप कर रह रहा है जिसे पुलिस टीम के द्वारा चेक किया गया मौके पर अनावेदक शांतनु शांडेय के द्वारा पुलिस टीम के साथ लगातार विवाद किया जा रहा था जिसे पुलिस टीम के द्वारा प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करते हुए धारा 170 BNSS के तहत गिरफ्तार कर इस्तगाशा कार्यपालिक मजिस्ट्रेट तहसील कार्यालय जांजगीर में पेश किया गया जिसे कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के द्वारा जेल भेजा गया अनावेदक के विरुद्ध पृथक से वैधानिक कार्रवाई की जायेगी
उपरोक्त कार्यवाही में निरीक्षक जयप्रकाश गुप्ता थाना प्रभारी चापा, सहायक उप निरीक्षक अरुण कुमार सिंह, थाना बलौदा से प्रधान आरक्षक गजाधर पाटनवार, आरक्षक रज्जु लाल रात्रे का विशेष योगदान रहा




