POSTED BY MR PRADEEP RAO S.N INDIA NEWS EDITOR IN CHEAF 

अनुविभागीय अधिकारी (रा.) कोरबा एवं तहसीलदार बरपाली के प्रतिवेदन के आधार पर की गई जांच के पश्चात आभा सोनी, पटवारी हल्का क्रमांक-04 (सण्डैल), राजस्व निरीक्षण मंडल बरपाली, तहसील बरपाली, जिला कोरबा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।जारी आदेश के अनुसार, श्रीमती सोनी द्वारा अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में गंभीर उदासीनता एवं घोर लापरवाही बरती गई, जो कि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3(1), 3(क), 3(ख), 3(ग) का स्पष्ट उल्लंघन है।छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 के अंतर्गत की गई कार्रवाई में निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय राजस्व निरीक्षक मंडल जटगा, तहसील पसान नियत किया गया है। निलंबन अवधि में वे नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्र रहेंगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।

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