कोरबा। एक किशोरी के साथ छेड़छाड़ कर आपत्तिजनक बातें करने वाले आरोपी को न्यायालय ने 2 साल की सजा से दंडित किया है।
मामला 12 नवंबर 2024 की रात लगभग 8:30 बजे का है जब कोतवाली क्षेत्र निवासी एक 16 वर्षीय किशोरी रानी रोड मार्ग में रवि साउंड के पास दुकान से चना-मुर्रा लेने गई थी। इस दौरान यहां पर रिंकू सागर निवासी मोतीसागरपारा 19 वर्ष ने किशोरी से छेड़छाड़ किया। उसके साथ उमेश्वर साहू भी मौजूद था। पीड़िता ने घर लौटकर अपने पिता को यह बातें बताई और दूसरे दिन पिता के साथ कोतवाली पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई। कोतवाली पुलिस ने पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं के तहत आरोपी रिंकू सागर, उमेश्वर साहू के विरुद्ध अपराध पंजीकृत कर प्रकरण को विचरण हेतु न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। विचाराधीन मामले में अपर सत्र न्यायाधीश(FTSC) पॉस्को डा.ममता भोजवानी ने रिंकू सागर को दोष सिद्ध पाते हुए दंडित किया है। उमेश्वर साहू के विरुद्ध अपराध साबित न होने पर उसे दोषमुक्त कर दिया गया। पॉस्को एक्ट में आरोपी रिंकू को 2 वर्ष का सश्रम कारावास, 5000 रुपये अर्थदण्ड,राशि का भुगतान न करने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास, अन्य धारा 79 में 1 वर्ष का सश्रम कारावास, 3000 रुपये अर्थदंड और राशि भुगतान न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास की सजा से दंडित किया गया है। प्रकरण में शासन की तरफ से विशेष लोक अभियोजक सुनील कुमार मिश्रा ने पैरवी की
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