🔸 गैस एजेंसियों में CCTV कैमरा अनिवार्य, बाहर की गतिविधि पर निगरानी हेतु बाहरी कैमरा भी जरूरी
🔸 कानून-व्यवस्था बिगड़ने पर तत्काल तहसीलदार, थाना प्रभारी और जिला प्रशासन को सूचना दें
🔸 एजेंसियों में चौकीदार की अनिवार्य व्यवस्था—सुरक्षा को लेकर जीरो टॉलरेंस
🔸 एफआईएफएस (First Come First Serve) और बुकिंग डेट के अनुसार ही गैस सिलेंडर वितरण
🔸 केवल OTP ऑथेंटिकेशन के बाद ही सिलेंडर की डिलीवरी—बिना ओटीपी सिलेंडर नहीं
🔸 25 दिनों से पहले दोबारा सिलेंडर जारी नहीं किया जाएगा
🔸 अवैध भंडारण, ब्लैक मार्केटिंग और ओवररेटिंग पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी
🔸 सभी गैस एजेंसियों को प्रतिदिन स्टॉक रिपोर्ट खाद्य शाखा को उपलब्ध कराना अनिवार्य
🔸 एजेंसी परिसर में बैनर पर तहसीलदार, थाना प्रभारी व कंट्रोल रूम नंबर प्रदर्शित करना जरूरी
🔸 जिला स्तरीय कंट्रोल रूम नंबर : 📞 9691901259 — शिकायत, सुझाव के लिए 24×7 उपलब्ध
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