*रायपुर, 7 नवंबर 2026।* महावीर निर्वाण दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 8 नवंबर, रविवार को मांस-मटन की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। नगर निगम प्रशासन ने इस संबंध में आदेश जारी कर शहर के सभी मांस-मटन विक्रेताओं और होटल संचालकों को नियमों का पालन करने के निर्देश दिए हैं।
जारी आदेश के मुताबिक रविवार को रायपुर नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी पशुवध गृह बंद रहेंगे। इसके साथ ही मांस-मटन की तमाम दुकानें भी नहीं खुलेंगी। यह प्रतिबंध केवल दुकानों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि होटलों और अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों में भी मांस-मटन की बिक्री पर रोक लागू रहेगी।
*निगरानी के लिए निगम की टीमें रहेंगी सक्रिय*
प्रतिबंध का पालन कराने के लिए नगर निगम के जोन स्वास्थ्य अधिकारी और स्वच्छता निरीक्षक अपने-अपने क्षेत्रों में लगातार निगरानी करेंगे। संबंधित अधिकारियों को दुकानों और प्रतिष्ठानों का निरीक्षण करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, ताकि आदेश का उल्लंघन न हो।
*होटलों में भी नहीं चलेगी मनमानी*
महापौर मीनल चौबे के निर्देश पर होटल और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में भी विशेष निगरानी रखी जाएगी। यदि कोई संचालक प्रतिबंध के बावजूद मांस-मटन बेचते हुए पाया जाता है, तो मौके पर ही सामग्री जब्त की जाएगी और संबंधित व्यक्ति या प्रतिष्ठान के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
नगर निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि महावीर निर्वाण दिवस पर जारी प्रतिबंध का पालन सभी संबंधित व्यापारियों और होटल संचालकों को करना होगा। आदेश की अनदेखी करने वालों को कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।


