कोरबा, 8 अप्रैल 2025। जिला परिवहन अधिकारी कार्यालय, कोरबा द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, वाहन क्रमांक CG12BN 3493 (HGV) जो कि फरीद सो फरुख इन वार्ड नो. नूरी संगत नगर, अकलतरा, जिला जांजगीर-चांपा के नाम से दिनांक 09 अप्रैल 2024 को पंजीकृत किया गया था, उस पर अब वाहन वित्तपोषक द्वारा स्वामित्व अंतरण की मांग की गई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, TATA Motors Finance Ltd, कोरबा ने उक्त वाहन को अपने कब्जे में लेकर मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 51 के अंतर्गत दिनांक 02 मई 2025 को कार्यालय में फॉर्म 30 प्रस्तुत कर वाहन को अपने नाम स्थानांतरित करने की प्रक्रिया प्रारंभ की है।
इस संदर्भ में वाहन के पंजीकृत स्वामी को पत्र क्रमांक 448/जि.प.अ./2025 दिनांक 06/05/2025 को फॉर्म 37 के माध्यम से सूचना भेजी गई थी, जो डाक द्वारा वापस लौट आई है।
जिला परिवहन अधिकारी कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि यदि वाहन स्वामी या कोई अन्य हितधारी को वाहन स्वामित्व अंतरण पर कोई दावा या आपत्ति हो, तो वह दिनांक 15 जून 2025 तक कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित तिथि तक कोई दावा या आपत्ति प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय अंतरण की कार्यवाही की जाएगी।






























