कोरबा/पसान। सोशल मीडिया पर दबंगई दिखाना और पत्रकारों को खुलेआम गालियां देकर धमकाना सट्टेबाज अंकुल साहू को भारी पड़ गया। पत्रकार समाज के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक और धमकीपूर्ण स्टेटस लगाने वाले युवक के खिलाफ पसान थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। मामला भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 296 और 351(2) के तहत कायम किया गया है।
शिकायत के अनुसार, पसान निवासी अंकुल साहू ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ऐसा स्टेटस पोस्ट किया, जिसमें पत्रकारों के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए धमकी भरे शब्द लिखे गए थे। आरोप है कि यह पोस्ट सार्वजनिक रूप से वायरल हुई, जिससे पत्रकार समुदाय में आक्रोश फैल गया।दर्ज कराई गई शिकायत में कहा गया है कि आरोपी ने न केवल पत्रकारों का अपमान किया, बल्कि भय का माहौल बनाने की भी कोशिश की। शिकायत के साथ सोशल मीडिया स्टेटस के स्क्रीनशॉट भी पुलिस को सौंपे गए हैं।
“दबंगई का स्टेटस, अब कानूनी शिकंजा”
जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आरोपी अपनी ताकत दिखाने का माध्यम समझ रहा था, वही अब उसके खिलाफ सबसे बड़ा सबूत बन गया है। पुलिस ने FIR क्रमांक 0140/2026 दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया है कि आरोपी के सोशल मीडिया पोस्ट में ऐसे कथन मौजूद हैं, जो कथित रूप से अवैध गतिविधियों और ऑनलाइन सट्टेबाजी से संबंधों की ओर संकेत करते हैं। शिकायतकर्ता ने आरोपी के बैंक खातों और वित्तीय लेन-देन की भी जांच कराने की मांग की है।
पत्रकार संगठनों में नाराजगी
मामले के सामने आने के बाद पत्रकार संगठनों में भारी नाराजगी देखी जा रही है। पत्रकारों का कहना है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर किसी को भी मीडिया कर्मियों को गाली देने, अपमानित करने या धमकाने का अधिकार नहीं है। ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई जरूरी है ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया को रंगदारी और धमकी का मंच न बना सके।
जांच के बाद बढ़ सकती हैं मुश्किलें
पुलिस अब सोशल मीडिया अकाउंट, पोस्ट, डिजिटल साक्ष्य और अन्य तकनीकी पहलुओं की जांच कर रही है। यदि जांच में अन्य आपत्तिजनक तथ्य सामने आते हैं तो आरोपी पर और भी धाराएं बढ़ सकती हैं। फिलहाल एक सोशल मीडिया स्टेटस ने आरोपी को सीधे कानून के घेरे में ला खड़ा किया है, और अब सबकी नजर पुलिस जांच के नतीजों पर टिकी हुई है।






