बिलासपुर यातायात पुलिस ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 20 बसों सहित कई अन्य वाहनों में लगे प्रेशर हॉर्न, मोडिफाइड साइलेंसर और हूटर पर सख्त कार्रवाई की है। यह अभियान पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह के निर्देश एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामगोपाल करियारे के पर्यवेक्षण में चलाया गया।
यातायात पुलिस ने बताया कि प्रेशर हॉर्न और अत्यधिक तेज आवाज वाले हूटर न केवल ध्वनि प्रदूषण बढ़ाते हैं, बल्कि गर्भवती महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों तथा हृदय रोगियों के लिए गंभीर खतरा भी बनते हैं। इसी को देखते हुए शहर में विशेष अभियान चलाकर नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई और गंभीर मामलों में प्रकरण तैयार कर न्यायालय भेजे गए।
➡️ शराब पीकर बस चलाते मिला चालक
अभियान के दौरान बस क्रमांक CG 09 F-0218 का चालक जितेंद्र धुर्वे (30 वर्ष) निवासी कवर्धा शराब के नशे में बस चलाते हुए और प्रेशर हॉर्न का उपयोग करते हुए पाया गया। यात्री बस में सवार थे, जिससे यात्रियों की सुरक्षा को गंभीर खतरा उत्पन्न हो रहा था। पुलिस ने तत्काल बस को रुकवाकर चालक के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के तहत कार्रवाई की और मामला न्यायालय में पेश करने की प्रक्रिया शुरू की।
यातायात पुलिस ने सभी बस संचालकों और वाहन मालिकों को चेतावनी दी है कि वे अपने चालकों का पुलिस सत्यापन कराएं तथा नशे के आदी या लापरवाह ड्राइवरों को यात्री वाहनों की जिम्मेदारी न दें। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में भी प्रेशर हॉर्न, मोडिफाइड साइलेंसर और शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा।
👉 सड़क सुरक्षा से समझौता नहीं, नियम तोड़ने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई।






