कोरबा, 29 अप्रैल। न्यायालय न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी कोरबा की पीठासीन अधिकारी कु. कुमुदनी गर्ग ने चेक बाउंस के एक मामले में आरोपी प्रेम कुमार राठौर को दोषी ठहराते हुए एक माह की कारावास एवं 1,50,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला प्रकरण क्रमांक 150/2022 में परिवादी प्रमोद कुमार गुप्ता की ओर से दाखिल परिवाद पत्र पर सुनाया गया।

 

प्राप्त जानकारी के अनुसार, प्रेम कुमार राठौर, निवासी जयप्रकाश कॉलोनी के पास, एसईसीएल कोरबा, ने सितंबर 2021 में अपने पूर्व परिचय और व्यवसायिक संबंधों के आधार पर प्रमोद कुमार गुप्ता से 1,00,000 रुपए की उधारी ली थी। आरोपी ने यह राशि 31 अक्टूबर 2021 तक लौटाने का वादा किया था, लेकिन समय पर राशि नहीं लौटाई गई।

बाद में, कई बार निवेदन करने पर आरोपी ने भारतीय स्टेट बैंक, एसईसीएल शाखा कोरबा का एक एकाउंट पेयी चेक दिया, जो बैंक में जमा करने पर अनादरित (बाउंस) हो गया। इसके बाद, प्रमोद कुमार गुप्ता ने अपने अधिवक्ता श्री श्यामल मल्लिक के माध्यम से न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया।

साक्ष्य और दस्तावेजों की जांच एवं दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए उक्त सजा सुनाई। कोर्ट ने आरोपी को 1,50,000 रुपए प्रतिकर राशि देने का आदेश दिया है। इस मामले की पैरवी अधिवक्ता श्री श्यामल मल्लिक द्वारा की गई

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