170 बीएनएसएस के तहत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय किया गया पेश।
ढाबा में शराब सेवन करने वाले 07 लोगों पर 36(च) आबकारी एक्ट के तहत की गयी कार्यवाही।
पुलिस अधीक्षक महोदया सुश्री अंकिता शर्मा (भा0पु0से0) के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री कीर्तन राठौर के मार्गदर्शन व नगर पुलिस अधीक्षक महोदय श्री अलेक्जेंण्डर किरो के पर्यवेक्षण में अपराध के रोकथाम व नियंत्रण तथा काननू व शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु नशे के खिलाफ चलाए जा रहे सतत अभियान कार्यवाही के तहत दिनांक 12.04.2026 को रात्रि में होटल ढाबा चेकिंग के दौरान ढाबा में शराब का सेवन करने की सुविधा उपलब्ध कराने वाले-
१. शान ए पंजाब ढाबा अंजोरा के संचालक गुरूमेज सिंह पिता गुरूबचन सिंह उम्र 59 साल निवासी सेक्टर 6 भिलाई जिला दुर्ग छ0ग0।
२. केजीएन ढाबा देवादा के संचालक अमर तेजवानी पिता कन्हैया लाल तेजवानी उम्र 39 साल निवासी लालबाग राजनांदगांव।
३. हमारा ढाबा देवादा के संचालक दीपक यादव पिता अशोक यादव उम्र 34 साल निवासी राजीव नगर कोतवाली जिला दुर्ग छ0ग0।
उपरोक्त के विरूद्ध धारा 36 (सी) छत्तीसगढ़ आबकारी एक्ट की कार्यवाही करते हुए पृथक से प्रतिबंधित करने धारा 170 बीएनएस के तहत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया। साथ ही सार्वजनिक स्थान पर शराब सेवन कर रहे-
१. शेखर साहू पिता जयलाल साहू उम्र 38 साल निवासी गया नगर दुर्ग।
२. राहूल तामस्कर पिता राजू तामस्कर निवासी तामेर पारा दुर्ग
३. शशांक वाजपेयी पिता स्व0 शंकरलाल उम्र 38 साल निवासी ब्राम्हण पारा दुर्ग
४. पारस सिन्हा पिता बैशाखु सिन्हा उम्र 35 साल निवासी रिद्धि सिद्धि कॉलोनी राजनांदगांव
५. आशीष अग्रवाल पिता दिनेश अग्रवाल उम्र 37 साल निवासी अनुपम नगर राजनांदगांव
६. प्रमोद साहू पिता मूलचंद साहू उम्र 32 साल निवासी उतई जिला दुर्ग
७. सौरभ साहू पिता राजेश साहू उम्र 28 साल निवासी ममता नगर राजनांदगांव
उपरोक्त के विरूद्ध धारा 36 (च) छत्तीसगढ़ आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही किया गया है।
उपरोक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक अरुण कुमार नामदेव, प्रधान आरक्षक भूपेंद्र कोंचे, हेमंत अनंत, डुलेश्वर साहू, आरक्षक सगनु राम, कालीचरण, दिनेश वर्मा, मनोज ठाकुर, पुलिस लाइन से प्राप्त बाल एवं थाना स्टाफ का महत्वपूर्ण योगदान रहा।
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