मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि श्रीमान पुलिस अधीक्षक श्री प्रफ्फुल कुमार ठाकुर (भापुसे) द्वारा आई.पी.एल के क्रिकेट मैचों में होने वाले सट्टा पर अंकुश लगाने हेतु अभियान चलाकर प्रभावी कार्यवाही किये जाने के दिये दिशा निर्देशों के परिपालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री पंकज पटेल (रापुसे) एवं श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) सक्ति डाॅ0 भुनेश्वरी पैकरा के मार्गदर्शन में दिनांक 29.04.2026 को मुखबिर से सूचना पर रेड कार्यवाही भुपेन्द्र राठौर पिता सतीश राठौर उम्र 28 वर्ष सा0 रानीसागर पारा वार्ड नंबर 09 सक्ती को आई.पी.एल. सट्टा का अलग-अलग साईट बेटिंग एप्प के माध्यम से आॅनलाईन सट्टा संचालित करने तथा इसी एप्प के माध्यम से क्यू-आर कोड जनरेट कर अलग अलग साईट से अपना आईडी बनाकर तथा उस आईडी को अलग अलग लोगों को व्हाट्सप के माध्यम से बांटकर अपने आईडी पासवार्ड देकर आईपीएल सट्टा से रकम प्राप्त करना पाये जाने से गिर0 कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।
प्रकरण में आरोपी भुपेन्द्र राठौर से जप्तशुदा मोबाईल को खंगालने पर 01 चंद्रेशकुमार राठौर पिता कृष्ण कुमार उम्र 32 वर्ष साकिन नंदौर खुर्द थाना सक्ती, 02 मुकेश अग्रवाल पिता स्वर्गीय गोविंद राम अग्रवाल उम्र46 वर्ष साकिन वार्ड नंबर 16 स्टेशन रोड सक्ती द्वारा आई.डी. खरीदकर खट्टा खेलाना पाया गया। प्रकरण में डिजिटल साक्ष्य के आधार पर चंद्रेश कुमार राठौर व मुकेश अग्रवाल को दबिस देकर पकड़ा गया जिनसे पूछताछ करने पर अपराध स्वीकर करते अपने-अपने पास रखे फोन को पेश किया गया जिसे चेक करने पर भुपेन्द्र राठौर से आई.डी. लेकर आईपीएल मैचों में सट्टा खेलाना पाया गया। जिसे संबंध में वैध कागजात पेश करने हेतु नोटिस देने पर कोई कागजात नही होना लेखकर दिये। प्रकरण में आरोपीगण कब्जे से 02 नग मोबाईल कीमती 30000 रूप्ये को जप्त कब्जा पुलिस लिया गया। आरोपीगण का कृत्य धारा- 07 छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 का घटित करना पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने से विधिवत गिरफतार कर वैधानिक कार्यवाही की गई है।
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