जांजगीर-चांपा कलेक्टर ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब जिले में किसी भी पेट्रोल पंप से बोतल, जरीकेन या अन्य खुले पात्रों में पेट्रोल-डीजल नहीं दिया जाएगा। कलेक्टर के निर्देश के अनुसार केवल वाहनों में ही ईंधन भरने की अनुमति होगी। आदेश का उल्लंघन करने वाले पेट्रोल पंप संचालकों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। प्रशासन का कहना है कि ज्वलनशील पदार्थों के दुरुपयोग और संभावित हादसों को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है। सभी पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देशों का सख्ती से पालन करने कहा गया है, वहीं प्रशासनिक टीमों को निगरानी के निर्देश भी दिए गए हैं।





























