कोरबा | बिजली चोरी के मामले में विशेष न्यायालय ने दो लोगों को सजा सुनाई है। प्रकरण की सुनवाई विशेष न्यायालय में हुई, जहां विशेष न्यायाधीश (विद्युत अधिनियम) एस शर्मा ने फैसला सुनाया। विद्युत अधिनियम 2003 के तहत आरोपी रमेश कुमार (57) निवासी पंडरीपानी भैसमा (उरगा) और गरूबाई जायसवाल (45) निवासी हाउसिंग कॉलोनी बरबसपुर (उरगा) के खिलाफ बिजली विभाग की टीम ने बिजली चोरी का प्रकरण बनाया था। प्रकरण में परिवादी छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित कोरबा की ओर से नियुक्त अधिवक्ता धनेश कुमार सिंह ने पैरवी की, जिन्होंने प्रकरण में पर्याप्त दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए।

इसके आधार पर दोनों आरोपी के खिलाफ दोष सिद्ध हो गया। न्यायालय ने आरोपी रमेश कुमार पर अलग-अलग धारा के तहत क्रमश: 7110 रुपए और 1000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। इसी तरह गरूबाई जायसवाल पर 23160 रुपए और 1500 रुपए का अर्थदंड लगाया है। वहीं अर्थदंड के व्यतिक्रम में उन्हें एक माह और 10 दिवस के साधारण कारावास की सजा दी है।

Share.
Exit mobile version