कोरबा, 05 जनवरी 2026/ ग्राम पंचायत गिधौरी, विकासखंड करतला, जिला कोरबा स्थित शासकीय उचित मूल्य की दुकान (आई.डी. क्रमांक 552002038), जिसका संचालन चन्द्राकर खाद्य सुरक्षा पोषण एवं उपभोक्ता सेवा सहकारी समिति मर्यादित गिधौरी द्वारा किया जा रहा था, के विरुद्ध गंभीर अनियमितताएँ पाए जाने पर जिला प्रशासन द्वारा कठोर कार्रवाई की गई है। वार्षिक सत्यापन वर्ष 2025 के दौरान संचालक संस्था द्वारा पीडीएस संचालन कार्य में उल्लेखनीय अनियमितताएँ सामने आईं। स्टॉक परीक्षण में चावल के स्टॉक में 143.71 क्विंटल तथा नमक के स्टॉक में 13.47 क्विंटल की कमी परिलक्षित हुई, जो पीडीएस खाद्यान्न के व्यपवर्तन और अफरा-तफरी का स्पष्ट संकेत है।
संचालक संस्था का यह आचरण छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 की विभिन्न कंडिकाओं तथा निष्पादित अनुबंध पत्र में उल्लिखित प्रमुख शर्तों का सीधा उल्लंघन है। इस मामले में पंजीबद्ध प्रकरण पर संचालकों को कारण बताओ नोटिस क्रमांक 2446 दिनांक 22 सितंबर 2025 तथा कारण बताओ नोटिस क्रमांक 2367 दिनांक 14 अक्टूबर 2025 जारी किए गए थे, किंतु अध्यक्ष, प्रबंधक तथा विक्रेता द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर कोई समाधानकारक जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।
इसी अवधि में कलेक्टर जनदर्शन (टोकन क्रमांक 2050126000001 दिनांक 05 जनवरी 2026) में स्थानीय राशनकार्ड हितग्राहियों द्वारा उचित मूल्य दुकान संचालकों के विरुद्ध राशन वितरण में अनियमितता संबंधी शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनका परीक्षण करने पर आरोप सत्य पाए गए। उचित मूल्य दुकान संचालकों द्वारा किया गया यह कृत्य पीडीएस संचालन में स्वेच्छाचारिता और नियमों की अवहेलना को दर्शाता है।
अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कोरबा द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर शासकीय उचित मूल्य दुकान ग्राम पंचायत गिधौरी (आई.डी. क्रमांक 552002038) का संचालन कर रही चन्द्राकर खाद्य सुरक्षा पोषण एवं उपभोक्ता सेवा सहकारी समिति मर्यादित गिधौरी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। हितग्राहियों को पीडीएस खाद्यान्न की निर्बाध उपलब्धता बनाए रखने के लिए अस्थायी वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में ग्राम पंचायत नोनबिर्रा की शासकीय उचित मूल्य दुकान (आई.डी. क्रमांक 552002034), जिसका संचालन गणेश खाद्य सुरक्षा पोषण एवं उपभोक्ता सेवा सहकारी समिति मर्यादित ग्राम पंचायत नोनबिर्रा द्वारा किया जाता है, में गिधौरी उचित मूल्य दुकान को प्रकरण के निराकरण तक संलग्न किया गया है।
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